विद्युत बिल में ब्याज के साथ मूलधन पर छूट योजना : ओमप्रकाश पासवान

विद्युत बिल में ब्याज के साथ मूलधन पर छूट योजना : ओमप्रकाश पासवान

 महेंद्र चौधरी झंगहा गोरखपुर 

गोरखपुर। विद्युत वितरण उपखंड अमहिया के जे ई ओमप्रकाश पासवान ने ग्राम सभा गहिरा, रामपुर और लक्ष्मीपुर में ग्रामीणों एवं ग्राम प्रधानों से मुलाकात कर सरकार द्वारा लागू वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजना की जानकारी दी। इस दौरान बिजली बिल राहत एवं पीएम सौर ऊर्जा योजना को लेकर विद्युत कार्यालय में बैठक आयोजित हुई।

जे ई ओमप्रकाश ने बताया कि सरकार ने पहली बार बिजली बिल में ब्याज सहित मूलधन पर विशेष छूट योजना तीन चरणों में लागू की है।
उन्होंने कहा कि—

पहला चरण: 1 से 31 दिसंबर 2025 के बीच पंजीकरण कराने पर राजस्व निर्धारण धनराशि पर 50% छूट मिलेगी।

दूसरा चरण: 1 से 31 जनवरी 2026 तक पंजीकरण पर 45% छूट प्रदान की जाएगी।

तीसरा चरण: 1 फरवरी से 28 फरवरी 2026 तक पंजीकरण कराने वाले उपभोक्ताओं को 45% छूट मिलेगी।


इसके अलावा, उन्होंने बताया कि विद्युत चोरी के मामलों में 2 किलोवाट तक घरेलू तथा 1 किलोवाट तक व्यवसायिक उपभोक्ताओं पर लगी जुर्माना राशि पर भी 50 प्रतिशत छूट लागू होगी।

जे ई ने ग्रामीणों से अपील की कि बकाया उपभोक्ता इस अवसर का लाभ उठाकर अपना बिजली बिल जमा करें, जिससे वे बड़े आर्थिक भार से बच सकें और नियमित उपभोक्ताओं की श्रेणी में शामिल हो सकें।

उन्होंने उपभोक्ताओं को प्रधानमंत्री सौर ऊर्जा योजना से भी जुड़ने का आग्रह किया, जिससे कम लागत में बिजली उपलब्ध हो सकेगी और वैकल्पिक ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। 
ग्राम सभाओं में जन-जागरूकता के दौरान उनके साथ सोनू,होसिला, शैलेश,राजू, संतोष प्रसाद, मनोज मौर्य मनोज सिंह आदि इस अभियान के हिस्सा बने।

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